अवैध मॉडिफाइड स्लीपर बसों पर बड़ी कार्रवाई

Share

3 लक्जरी बसें सीज, 6 पर ₹1.10 लाख का जुर्माना; रेती स्टैंड और प्रतापनगर में संयुक्त अभियान
उदयपुर, 16 जुलाई:
सड़क सुरक्षा को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) और परिवहन विभाग ने गुरुवार को रेती स्टैंड और प्रतापनगर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित एवं अनधिकृत रूप से मॉडिफाई की गई लक्जरी स्लीपर बसों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की। औचक निरीक्षण के दौरान 15 बसों की जांच की गई, जिनमें गंभीर अनियमितताएं मिलने पर तीन बसों को मौके पर ही सीज कर दिया गया, जबकि छह बसों के चालान काटकर संचालकों पर कुल 1 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश गुप्ता के मार्गदर्शन में चलाए गए इस अभियान में मोटर वाहन अधिनियम-1988 और एआईएस-119 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली बसों की जांच की गई। अधिकारियों ने बताया कि कई बसों में अनधिकृत संरचनात्मक बदलाव किए गए थे, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं।
कार्रवाई के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश राहुल चौधरी, जिला परिवहन अधिकारी मुकेश डाड तथा परिवहन निरीक्षक राजेंद्र दंतसुलिया, अजय पुरोहित और सुनील चौधरी मौजूद रहे।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले बस संचालकों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही आमजन से अपील की गई कि सुरक्षित परिवहन व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। यदि किसी यात्री को ट्रेवल्स एजेंसी से शिकायत है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में स्थायी लोक अदालत के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।