भतीजे की हत्या में चाचा को उम्रकैद

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कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या का मामला, घर में घुसकर हमला करने पर 10 साल की सजा
सलूंबर, 24 सितम्बर:
सलूंबर के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने भतीजे की हत्या के मामले में आरोपी चाचा सोमराज पुत्र धर्मा मीणा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने हत्या के अपराध में 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। आरोपी एकलिंगपुरा ओड़ा, थाना जावर माइंस क्षेत्र का रहने वाला है। इसी मामले में घर में घुसकर हमला करने के अपराध में अदालत ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई।
अभियोजन के अनुसार घटना 17 मई 2023 की रात की है। मंगला मीणा अपने बेटे सूरज के साथ एक रिश्तेदार के विवाह समारोह में गए थे। रात करीब 8:30 बजे सूरज छत पर लाइट डेकोरेशन का काम कर रहा था। इसी दौरान सोमराज कुल्हाड़ी लेकर वहां पहुंचा और सूरज पर हमला कर दिया। आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया, जिसके बाद आरोपी भाग गया।
गंभीर रूप से घायल सूरज को उपचार के लिए उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जावर माइंस थाना पुलिस ने जांच के बाद हत्या और घर में घुसकर हमला करने की धाराओं में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 20 गवाह और 32 साक्ष्य प्रस्तुत किए।