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मंडी रिश्वत मामले में आरोपी संविदाकर्मी की जमानत खारिज

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मंडी रिश्वत मामले में आरोपी संविदाकर्मी की जमानत खारिज

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24 हजार रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने किया था गिरफ्तार; अदालत ने चिकित्सा जांच के भी दिए निर्देश
उदयपुर, 24 अगस्त:
कृषि उपज मंडी, सविना में रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार संविदाकर्मी मनोहरलाल राठी की जमानत याचिका जिला न्यायाधीश संवर्ग, उदयपुर की अदालत ने खारिज कर दी। आपराधिक विविध प्रकरण संख्या 43/2026 में माननीय न्यायाधीश का नाम उपलब्ध कराए गए विवरण में अंकित नहीं है, इसलिए बिना पुष्टि के नाम देना उचित नहीं होगा।
विशिष्ट लोक अभियोजक राजेश पारीक के अनुसार परिवादी हर्षित अग्रवाल ने 7 अगस्त को एसीबी उदयपुर में शिकायत दी थी। आरोप है कि सेवानिवृत्त कनिष्ठ लिपिक एवं वर्तमान संविदाकर्मी मनोहरलाल राठी आटा मिल संचालकों और व्यापारियों के ट्रैक्टर चेकिंग के नाम पर रोककर परेशान करता था। आरोप के अनुसार उसने अप्रैल से जुलाई 2026 तक चार माह की मासिक बंधी के रूप में कुल 24 हजार रुपए मांगे थे।
एसीबी ने 19 अगस्त को ट्रेप कार्रवाई करते हुए आरोपी को मंडी परिसर में 24 हजार रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। 20 अगस्त को उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
सुनवाई में अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता ने उसे झूठा फंसाने की दलील दी और जबड़े में फुंसी के कारण बायोप्सी की आवश्यकता बताई। वहीं विशिष्ट लोक अभियोजक राजेश पारीक ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जमानत आवेदन खारिज कर दिया। साथ ही केंद्रीय कारागृह अधीक्षक को आरोपी की जरूरत पड़ने पर आरएनटी मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. नरेन्द्र राठौड़ से उपचार कराने के निर्देश दिए।

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