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108 बोरी गेहूं के गबन में राशन डीलर पर मुकदमा, लाइसेंस निरस्त

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108 बोरी गेहूं के गबन में राशन डीलर पर मुकदमा, लाइसेंस निरस्त

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जांच में 54.71 क्विंटल गेहूं कम मिला, 1.63 लाख रुपए की होगी वसूली; वंचित उपभोक्ताओं को दूसरे डीलर से मिला राशन
उदयपुर, 28 जुलाई:
उदयपुर जिले की बारापाल तहसील स्थित खजूरी ग्राम पंचायत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत गेहूं वितरण में बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। जिला रसद विभाग ने राशन डीलर भैंरूलाल गमेती के खिलाफ गोवर्धन विलास थाने में मामला दर्ज कराया है। जांच में 54.71 क्विंटल यानी करीब 108 बोरी गेहूं का गबन सामने आने पर विभाग ने उसका लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया।
जिला रसद अधिकारी मणि खींची ने बताया कि स्थानीय सरपंच की शिकायत पर जांच कराई गई। पोश मशीन के रिकॉर्ड में 163.50 क्विंटल गेहूं दर्ज था, जबकि मौके पर केवल 108.79 क्विंटल गेहूं मिला। इस प्रकार 54.71 क्विंटल गेहूं कम पाया गया। पूछताछ में डीलर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका।
प्रवर्तन अधिकारी डॉ. निशा मूंदड़ा ने बताया कि आरोपी के दो वितरण केंद्र थे। पहले केंद्र पर गेहूं कम मिलने पर उसने शेष स्टॉक दूसरे केंद्र पर होने की बात कही, लेकिन वहां भी केवल थोड़ा-सा गेहूं मिला और बाकी स्टॉक गायब था। विभागीय जांच में गबन और कालाबाजारी की पुष्टि होने पर एफआईआर दर्ज कराई गई।
जिला रसद विभाग के अनुसार, गबन किए गए 54.71 क्विंटल गेहूं की कीमत लगभग 1.63 लाख रुपए है, जिसकी वसूली आरोपी डीलर से की जाएगी। इधर, जिन पात्र उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिला था, उन्हें निकटवर्ती उचित मूल्य की दुकान से गेहूं उपलब्ध कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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