आरओ की 100 रुपए की ट्यूब के लिए वसूले 550 रुपए, उपभोक्ता आयोग ने लगाया 6 हजार का हर्जाना
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उदयपुर जिला उपभोक्ता आयोग का फैसला; अतिरिक्त 450 रुपए ब्याज समेत लौटाने के आदेश
उदयपुर, 18 अगस्त: उदयपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने केंट आरओ की मरम्मत के दौरान वास्तविक कीमत से अधिक राशि वसूलने के मामले में सेवा प्रदाता को उपभोक्ता को राशि लौटाने और हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। आयोग ने कंज्यूमर केस नंबर 300/2019 में 29 जुलाई 2026 को फैसला सुनाते हुए श्री बालाजी वाटर सॉल्यूशन को सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार के लिए जिम्मेदार माना।
100 रुपए की ट्यूब के लिए लिए 550 रुपए
एडवोकेट दिलीप नागदा ने बताया कि उनके मुवक्किल परिवादी गोपाल सोनी ने आरओ की मरम्मत कराई थी। मरम्मत के दौरान यूवी लैंप की फिलिप्स ट्यूब, जिसकी वास्तविक कीमत 100 रुपए बताई गई, के लिए 550 रुपए वसूले गए। कुल 850 रुपए का बिल बनाया गया। आयोग ने वास्तविक कीमत से अधिक राशि वसूलने को अनुचित व्यापारिक व्यवहार माना।
450 रुपए ब्याज सहित लौटाने के आदेश
आयोग ने विपक्षी श्री बालाजी वाटर सॉल्यूशन को अतिरिक्त वसूली गई 450 रुपए की राशि परिवादी को लौटाने के निर्देश दिए हैं। इस राशि पर परिवाद दायर करने की तारीख 8 अगस्त 2019 से भुगतान तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा। भुगतान 45 दिन में करना होगा।
मानसिक कष्ट के लिए 6 हजार रुपए
आयोग ने परिवादी को मानसिक एवं शारीरिक कष्ट के लिए 6 हजार रुपए एकमुश्त हर्जाना देने का भी आदेश दिया। निर्धारित अवधि में आदेश की पालना नहीं होने पर आदेशित राशि पर आदेश दिनांक से भुगतान तक 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देय होगा। वहीं, कैपिटल कम्युनिकेशन के खिलाफ सेवा में कमी साबित नहीं होने पर उसके विरुद्ध कोई राहत नहीं दी गई।

