शादी-ब्याह में अब लाइसेंसधारी कैटरर्स ही बनाएंगे खाना
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FSSAI पंजीकरण अनिवार्य, बिना अनुमति भोजन बनाने पर होगी कानूनी कार्रवाई
उदयपुर, 14 जुलाई: जिले में शादी-विवाह, धार्मिक आयोजनों और अन्य सार्वजनिक समारोहों में भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने नियम सख्त कर दिए हैं। अब केवल एफएसएसएआई (FSSAI) से पंजीकृत और लाइसेंसधारी हलवाई एवं कैटरर्स ही सार्वजनिक आयोजनों में भोजन तैयार और परोस सकेंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक आदित्य ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त, राजस्थान द्वारा जारी एसओपी के तहत आयोजकों को कार्यक्रम से पहले कैटरर का नाम, एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर, आयोजन की तिथि, समय, स्थान, संभावित मेहमानों की संख्या तथा भोजन तैयार करने और परोसने की जानकारी खाद्य सुरक्षा विभाग को देनी होगी। नियमों के उल्लंघन पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। विभाग जिले के सभी हलवाई और कैटरर्स का सत्यापन भी करेगा।
मैरिज गार्डन और होटल संचालकों की भी जिम्मेदारी
नई व्यवस्था के तहत मैरिज गार्डन, बैंक्वेट हॉल, होटल, धर्मशाला, सामुदायिक भवन और फार्म हाउस संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके परिसर में केवल लाइसेंसधारी खाद्य व्यवसायी ही भोजन तैयार करें। बड़े आयोजनों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचकर भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता, पेयजल, भंडारण और अपशिष्ट प्रबंधन की जांच करेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर खाद्य नमूने भी लेंगे।
मिलावट की शिकायत यहां करें
खाद्य पदार्थों में मिलावट या खाद्य सुरक्षा संबंधी शिकायतें स्वास्थ्य भवन, उदयपुर के कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर 6367304312 पर दर्ज कराई जा सकती हैं।
