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आरजीएचएस में गड़बड़ियों पर सरकार का बड़ा एक्शन, 24 निजी अस्पतालों पर करीब 3 करोड़ का जुर्माना

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आरजीएचएस में गड़बड़ियों पर सरकार का बड़ा एक्शन, 24 निजी अस्पतालों पर करीब 3 करोड़ का जुर्माना

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उदयपुर के पारस जेके हॉस्पिटल से 85.34 लाख रुपये की वसूली के निर्देश, अनुचित बिलिंग और नियम उल्लंघन पर कार्रवाई
जयपुर/उदयपुर, 17 जुलाई:
राजस्थान सरकार ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) में सामने आई अनियमितताओं पर बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के 24 निजी अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आरजीएचएस के तहत इलाज, बिलिंग और योजना के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में इन अस्पतालों पर कुल करीब 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। सरकार का कहना है कि जांच में कई अस्पतालों द्वारा अनुचित बिलिंग, नियमों की अनदेखी और योजना का दुरुपयोग करने के मामले सामने आए हैं।
इन अस्पतालों में उदयपुर का पारस जेके हॉस्पिटल सबसे बड़ी कार्रवाई का सामना कर रहा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल से 85.34 लाख रुपये की वसूली के निर्देश दिए गए हैं, जो राज्य में किसी एक अस्पताल के खिलाफ की गई सबसे बड़ी वित्तीय कार्रवाई मानी जा रही है।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आरजीएचएस जैसी जनकल्याणकारी योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और पात्र लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। ऐसे में योजना के तहत किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या नियमों का उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी संबद्ध अस्पतालों को आरजीएचएस के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। भविष्य में भी यदि किसी अस्पताल द्वारा फर्जी बिलिंग, अनियमित क्लेम या नियमों के विपरीत कार्य किया जाता है तो उसके खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई को प्रदेशभर के निजी अस्पतालों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है।
कार्रवाई की मुख्य बातें
24 निजी अस्पतालों पर कार्रवाई।
करीब 3 करोड़ रुपये का कुल जुर्माना।
पारस जेके हॉस्पिटल, उदयपुर से 85.34 लाख रुपये की वसूली के निर्देश।
कार्रवाई का आधार: अनुचित बिलिंग, नियमों का उल्लंघन और आरजीएचएस में अनियमितताएं।
सरकार ने भविष्य में भी जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के संकेत दिए हैं।

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