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पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद

Rajasthan

पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद

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मारपीट कर हत्या के बाद शव नदी में फेंका था, कोर्ट ने 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
प्रतापगढ़, 6 अगस्त:
प्रतापगढ़ जिला एवं सेशन न्यायालय ने पत्नी की हत्या कर शव नदी में फेंकने के मामले में दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 25 हजार रुपये अर्थदंड तथा साक्ष्य मिटाने के आरोप में पांच वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये अतिरिक्त अर्थदंड भी लगाया है।
लोक अभियोजक तरुण वैरागी ने बताया कि सुहागपुरा थाना क्षेत्र के पाडलिया गांव निवासी महेश ने 24 मई 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि उसकी मां देवली बाई ने करीब दो वर्ष पहले लक्ष्मण मीणा (39) से नाता विवाह किया था। आरोप है कि लक्ष्मण ने मारपीट कर देवली बाई की हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से झन्या गांव के पुल के नीचे नदी में फेंक दिया।
पुलिस जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों के बयान कराए तथा 47 दस्तावेज और छह भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत किए। सभी साक्ष्यों के आधार पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश आशा कुमारी ने आरोपी को हत्या और साक्ष्य छिपाने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास सहित अन्य सजाएं सुनाईं।

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