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पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद, एक लाख का जुर्माना

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पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद, एक लाख का जुर्माना

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तीन बच्चों को कमरे में बंद कर पत्नी का गला दबाया, नए कानून BNS के तहत जिले का पहला बड़ा फैसला
बांसवाड़ा, 16 अप्रैल:
बांसवाड़ा जिले में पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू होने के बाद जिले में हत्या के मामले में सुनाया गया पहला बड़ा निर्णय माना जा रहा है।
मामला खमेरा थाना क्षेत्र के देवलिया शक्तावत गांव का है, जहां 13 अक्टूबर 2024 को आरोपी उदयलाल ने अपनी पत्नी कांता की गला दबाकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद पुलिस ने मृतका के पीहर पक्ष को सूचना दी। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो कांता का शव घर के आंगन में खाट पर पड़ा मिला। उसके गले पर चोट और नाखून के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जिससे हत्या की पुष्टि हुई।
लोक अभियोजक योगेश्वर सोमपुरा ने बताया कि आरोपी ने वारदात से पहले अपने तीनों मासूम बच्चों को एक कमरे में बंद कर बाहर से सांकल लगा दी थी, ताकि वे घटना के दौरान बाहर न आ सकें। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद बच्चों को बाहर निकाला गया।
जांच में सामने आया कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। घटना से करीब दो महीने पहले भी झगड़ा हुआ था, जिसे ग्रामीणों और पंचों की समझाइश से सुलझाया गया था। समझौते के बाद कांता वापस ससुराल आ गई थी, लेकिन आरोपी ने फिर से मारपीट शुरू कर दी और अंततः उसकी हत्या कर दी।
मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में मौत का कारण गला दबने से दम घुटना बताया गया। अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मजबूत पैरवी की। इसके बाद अदालत ने आरोपी उदयलाल को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत दोषी मानते हुए उम्रकैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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