10 हजार से ज्यादा पेंशनर ने नहीं कराया वार्षिक सत्यापन
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सात दिन में सत्यापन नहीं कराया तो बंद हो सकती है पेंशन
उदयपुर, 22 अप्रैल: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत लाभार्थियों की ओर से वार्षिक सत्यापन अनिवार्य है। सत्यापन के अभाव में पेंशन बंद कर दी जाएगी।सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर ने बताया कि योजना के तहत तीन श्रेणियों यथा वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन एवं विधवा तथा एकल नारी पेंशन योजना के तहत पात्र जनों को पेंशन स्वीकृत कर लाभान्वित किया जाता है। जिले में लगभग 3.15 लाख पेंशनर्स को प्रतिमाह पेंशन से लाभान्वित किया जाता है। इसमें लगभग 2.13 लाख वृद्धजन पेंशनर, 81200 एकल नारी व विधवा पेंशनर तथा 15500 दिव्यांग पेंशनर तथा 1100 के लगभग कृषक वृद्धजन पेंशनर हैं। योजना के तहत प्रत्येक पेंशनर को प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक अपना वार्षिक सत्यापन ई-मित्र के माध्यम से या स्वयं पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर कराना होता है। उदयपुर जिले में लगभग 10800 पेंशनर्स द्वारा अपना वार्षिक सत्यापन नहीं कराया गया है। सरकार द्वारा सत्यापन की अवधि बढ़ाकर निरन्तर अवसर दिया जा रहा है कि पेंशनर्स अपना वार्षिक सत्यापन कार्य पूर्ण करा लें लेकिन लगभग 4 माह उपर गुजरने के बाद भी पेंशनर्स द्वारा सत्यापन नहीं कराया जाने से सम्भवतः आगामी माह से उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। भटनागर ने लाभार्थियों से अपील की है कि उन्होंने वार्षिक सत्यापन कार्य अब तक पूर्ण नहीं कराया है आगामी 7 दिवस में ई-मित्र पर जाकर अपना सत्यापन पूर्ण करावे। यदि कोई समस्या हो तो पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी शहरी क्षेत्र में संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित विकास अधिकारी कार्यालय में आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल साथ लेकर सम्पर्क करके हाथों हाथ सत्यापन करा सकते हैं। सत्यापन के अभाव में पेंशन बंद होने पर संबंधित लाभार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा।
