72 घंटे में दें फसल नुकसान की सूचना: कृषि विभाग
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उदयपुर, 20 मार्च: असामयिक वर्षा के चलते रबी की कटी फसलों में नुकसान की आशंका को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कटाई के बाद खेत में रखी फसल को बारिश या ओलावृष्टि से नुकसान होने पर बीमा क्लेम का प्रावधान है।
संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार सुधीर कुमार वर्मा ने बताया कि प्रभावित किसान को नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है। इसके लिए किसान कृषि रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन 14447, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप या बैंक/कृषि विभाग के माध्यम से सूचना दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा में सूचना नहीं देने पर क्लेम प्रभावित हो सकता है। वहीं, तकनीकी कारणों से ऑनलाइन सूचना दर्ज नहीं होने की स्थिति में किसान वैकल्पिक माध्यमों से भी जानकारी दे सकते हैं, ताकि समय पर सर्वे और मुआवजा प्रक्रिया पूरी हो सके।
