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पे-प्रोटेक्शन पर हाईकोर्ट की रोक से शिक्षकों को राहत

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पे-प्रोटेक्शन पर हाईकोर्ट की रोक से शिक्षकों को राहत

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राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील संघ बोला- यह शिक्षकों की बड़ी जीत, जबरन रिकवरी का किया जाएगा विरोध
उदयपुर, 29 जुलाई:
राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील (राज.) ने शिक्षकों के पे-प्रोटेक्शन (वेतन संरक्षण) से जुड़े मामलों में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने का स्वागत करते हुए इसे शिक्षकों की बड़ी जीत बताया है।
संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष लच्छीराम गुर्जर ने बताया कि राज्य सरकार ने 9 सितंबर 2025 और 2 जून 2026 को जारी आदेशों के तहत पे-प्रोटेक्शन मामलों में वेतन से रिकवरी का प्रावधान किया था। इससे बड़ी संख्या में शिक्षक प्रभावित हो रहे थे और उनमें असंतोष था।
उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की ओर से इन आदेशों पर रोक लगाए जाने से शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। इससे फिलहाल वेतन से प्रस्तावित रिकवरी पर रोक लग गई है और शिक्षकों के हितों की रक्षा हुई है।
गुर्जर ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में सरकार शिक्षकों से जबरन रिकवरी या अन्य प्रतिकूल कार्रवाई का प्रयास करती है तो राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील इसका पुरजोर विरोध करेगा और शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगा।

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