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हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास, 30-30 हजार रुपए का जुर्माना

Rajasthan

हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास, 30-30 हजार रुपए का जुर्माना

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सोते हुए युवक की गर्दन पर धारदार हथियार से किया था हमला
डूंगरपुर, 29 जून:
डूंगरपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने वर्ष 2019 के हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सरकारी अधिवक्ता पुष्कर चौबीसा ने बताया कि न्यायालय ने जयसिंह उर्फ जैसा पुत्र रामा डामोर और जैसा पुत्र धीरा डामोर को दोषी करार दिया। मामला 4 जून 2019 का है, जब धंबोला थाना क्षेत्र में मणी पत्नी नाना पगी डामोर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार उनका पुत्र कुबेर सिंह घर के आंगन में सो रहा था, तभी आरोपी ने धारदार हथियार से उसकी गर्दन पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
धंबोला थाना पुलिस ने जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया था। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई।

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