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कोर्ट के आदेश पर जल संसाधन विभाग की जमीन नीलाम, 19.53 लाख की बकाया राशि नहीं चुकाने पर कार्रवाई

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कोर्ट के आदेश पर जल संसाधन विभाग की जमीन नीलाम, 19.53 लाख की बकाया राशि नहीं चुकाने पर कार्रवाई

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डूंगरपुर, 17 जुलाई: डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में जल संसाधन विभाग की करीब 1200 वर्गफीट जमीन की सार्वजनिक नीलामी उदयपुर कमर्शियल कोर्ट के आदेश पर की गई। विभाग द्वारा न्यायालय के निर्देशानुसार 19.53 लाख रुपये की डिक्री राशि निर्धारित समय तक जमा नहीं कराने पर यह कार्रवाई हुई। नीलामी में जमीन की सर्वाधिक बोली 61 लाख रुपये लगी।
मामला वर्ष 2013 में लोडेश्वर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के कार्य से जुड़ा है। जल संसाधन विभाग ने एक निजी कंपनी को निर्माण का ठेका दिया था, लेकिन कार्य बीच में ही रुक गया। इसके बाद विवाद न्यायालय पहुंचा।
उदयपुर कमर्शियल कोर्ट ने एससीएल इंफ्राबिल्ड लिमिटेड के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विभाग को बकाया राशि, ब्याज और वाद व्यय का भुगतान करने का आदेश दिया था। अदालत ने 14 जुलाई तक राशि जमा कराने के निर्देश दिए थे और स्पष्ट किया था कि भुगतान नहीं होने पर विभाग की संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी की जाएगी।
निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद शुक्रवार को सागवाड़ा स्थित जल संसाधन विभाग कार्यालय परिसर की जमीन की नीलामी कराई गई। जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता मोहित पाटीदार ने बताया कि न्यायालय के आदेश की पालना में यह कार्रवाई की गई। सरकारी विभाग की संपत्ति की अदालत के आदेश पर हुई यह नीलामी जिले में चर्चा का विषय बनी रही।

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