उदयपुर में मिठाइयों से तेल तक मिलावटी खाद्य पदार्थों का खुलासा
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बालूशाही, मावा बर्फी और पनीर के सैंपल फेल; 7 फर्मों को नोटिस जारी
उदयपुर, 26 मई: शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर फूड सेफ्टी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में आइसक्रीम, पनीर, मावा बर्फी और सरसों तेल सहित 7 खाद्य नमूने मिलावटी पाए गए हैं। वहीं बालूशाही, मावा बर्फी और पनीर के सैंपल फेल होने पर संबंधित फर्मों के खिलाफ चालान पेश कर दिए गए हैं।
आइसक्रीम, घी और पनीर के नमूने फेल
नोडल खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि मैसर्स अंजलि फूड प्रोडक्ट्स की बालूशाही, भैरव दूध डेयरी के पनीर और अंकित गृह उद्योग की मावा बर्फी के खिलाफ एडीएम प्रशासन कोर्ट में चालान पेश किए गए हैं। जांच में भूपालपुरा स्थित कोकोमैंगो का कोकोनट वाटर और धूलकोट चौराहा स्थित न्यू लक्ष्मी डेयरी का खुला घी अनसेफ पाया गया।
7 फर्मों को नोटिस, लाखों जुर्माने का प्रावधान
विभाग ने 100 फीट रोड की राजभोग आइसक्रीम, डबोक की श्याम इंटरप्राइजेज आइसक्रीम, मल्लातलाई और झीणीरेत चौक की डेयरियों के पनीर, देबारी की मावा बर्फी तथा वल्लभनगर के सरसों तेल के नमूनों को भी मिलावटी पाया है। विभाग ने संबंधित 7 फर्मों को नोटिस जारी किए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत दोष सिद्ध होने पर 5 लाख रुपए तक जुर्माना और गंभीर मामलों में जेल तक का प्रावधान है।
