तीन लाख की रिश्वत मामले में संयुक्त आयुक्त के खिलाफ चालान पेश

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एसीबी ने प्रतापगढ़ भ्रष्टाचार प्रकरण में न्यायालय में पेश की चार्जशीट, 2024 में रंगे हाथों हुए थे गिरफ्तार
उदयपुर, 6 अगस्त:
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने प्रतापगढ़ जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के तत्कालीन संयुक्त आयुक्त एवं महाप्रबंधक राजीव गर्ग के खिलाफ तीन लाख रुपये की रिश्वत लेने के मामले में विशेष न्यायालय में चालान पेश कर दिया है। एसीबी ने विस्तृत अनुसंधान और अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय, प्रतापगढ़ में आरोप पत्र दाखिल किया।
एसीबी के अनुसार आरोपी राजीव गर्ग पर परिवादी के सातवें वेतनमान का स्थिरीकरण, पेंशन प्रकरण और एरियर भुगतान कराने के बदले तीन लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप था। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी प्रतापगढ़ ने 3 अगस्त 2024 को उन्हें तीन लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इस संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मत चारण ने की। शासन सचिवालय से अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद महानिदेशक एसीबी कार्यालय से चार्जशीट जारी की गई। उप महानिरीक्षक डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरवीजन में एसीबी चौकी राजसमंद ने 5 अगस्त 2026 को विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय, प्रतापगढ़ में चालान पेश किया। एसीबी ने आमजन से भ्रष्टाचार की शिकायतें टोल फ्री नंबर 1064 और व्हाट्सएप हेल्पलाइन के माध्यम से दर्ज कराने की अपील भी की है।