राजनीतिक रंजिश में जानलेवा हमला, 6 दोषियों को 10-10 साल की जेल

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कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर लगाया 50-50 हजार रुपए का जुर्माना
बांसवाड़ा, 15 मई:
आनंदपुरी थाना क्षेत्र में राजनीतिक रंजिश के चलते हुए जानलेवा हमले के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम सुरेश प्रसाद ने सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया। लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने बताया कि मामला मार्च 2022 का है। टांडी नानी गांव निवासी मणिशंकर, बंसी उर्फ बंसीलाल, गवजी, फुला उर्फ फुलजी, कल्पेश और परतु उर्फ प्रेमलाल की पीड़ित थावरचंद से पुरानी राजनीतिक रंजिश चल रही थी।
घर में घुसकर किया था हमला
रंजिश के चलते आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से थावरचंद के घर पर धावा बोल दिया। आरोपियों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें थावरचंद के सिर पर गंभीर चोटें आईं। बीच-बचाव करने आए परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी मारपीट की गई। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में गवाह और साक्ष्य पेश करते हुए इसे समाज के लिए गंभीर अपराध बताया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने सभी छह आरोपियों को प्राणघातक हमले का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।