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दुष्कर्म-ब्लैकमेलिंग मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत

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दुष्कर्म-ब्लैकमेलिंग मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत

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मावली कोर्ट ने 50 हजार के निजी मुचलके और दो जमानतों पर रिहाई के आदेश दिए
मावली/उदयपुर, 7 अक्टूबर:
खैरोदा थाना क्षेत्र में दर्ज दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मावली युवराज सिंह गुर्जर ने आरोपी राजेश शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली। आरोपी की ओर से अधिवक्ता भरत प्रजापत ने पैरवी की।
प्रकरण के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया था कि मई 2026 में केदारिया महादेव मेले के दौरान उसकी राजेश से पहचान हुई। आरोप है कि 23 मई को आरोपी ने घर में अकेली पाकर दुष्कर्म किया और चाकू की नोक पर अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हुए 2 लाख रुपए मांगे। बचाव पक्ष ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे और आपसी सहमति से संबंध बने थे। अधिवक्ता ने दावा किया कि पारिवारिक दबाव में मामला दर्ज कराया गया तथा सोशल मीडिया संदेशों का भी हवाला दिया। लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध किया। केस डायरी और दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार के बाद अदालत ने प्रथम दृष्टया मामले को आपसी सहमति से जुड़ा माना। अदालत ने राजेश को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके तथा इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर अग्रिम जमानत दी। उसे जांच में सहयोग और अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने की शर्त लगाई गई।

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