देवीलाल हत्याकांड: दो दोषियों को उम्रकैद
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सेशन कोर्ट का फैसला, 25-25 हजार जुर्माना भी लगाया
प्रतापगढ़, 8 अप्रैल: धरियावद थाना क्षेत्र के बहुचर्चित देवीलाल हत्याकांड में जिला सेशन कोर्ट ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
लोक अभियोजक तरुण दास वैरागी के अनुसार, 5 अक्टूबर 2022 को खात्या मीणा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बेटा देवीलाल मीणा 4 अक्टूबर को घर से निकला था और अगले दिन उसका शव डरागांव के कानिया घाटी के पास मिला।
पुलिस जांच में दीपक (21) और दिनेश (18) को गिरफ्तार किया गया। मामले में 17 गवाहों और 43 दस्तावेजों को कोर्ट में पेश किया गया।
सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सेशन न्यायाधीश आशा कुमारी ने दोनों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले को पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
