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खाद्य पदार्थों के नमूने असुरक्षित, दो कारोबारियों को नोटिस

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खाद्य पदार्थों के नमूने असुरक्षित, दो कारोबारियों को नोटिस

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बूंदी के लड्डू, मिक्स दाल और घी के नमूनों की जांच रिपोर्ट में गुणवत्ता पर सवाल
उदयपुर, 15 अक्टूबर:
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत उदयपुर जिले में खाद्य पदार्थों की जांच के दौरान दो प्रतिष्ठानों के नमूने असुरक्षित पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक आदित्य के अनुसार, जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। विभागीय सूचना में दोनों के लाइसेंस निरस्त किए जाने का उल्लेख है, जबकि जारी नोटिस में निर्धारित अवधि में जवाब देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
विभाग के अनुसार बोहरा गणेश मंदिर के पीछे उदयपुर निवासी दिनेश जोशी पुत्र हरिशंकर जोशी के प्रतिष्ठान से बूंदी के लड्डू का नमूना लिया गया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 14 सितंबर 2026 को लिए गए नमूने की जांच रिपोर्ट में इसे असुरक्षित पाया गया।
दूसरे मामले में गोगुंदा के खाखड़ी स्थित मैसर्स श्री राम निवास रेस्टोरेंट, संचालक किशन सिंह बाघेला के प्रतिष्ठान से मिक्स दाल और घी के नमूने जांच में असुरक्षित पाए गए।
नियमों के पालन के निर्देश
विभाग ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के तहत नोटिस देकर संबंधित कारोबारियों से जवाब मांगा है। कारोबारियों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मानकों के अनुरूप निर्माण-विक्रय करने के निर्देश दिए गए हैं। आमजन से भी खरीदारी के समय पैकेजिंग, निर्माण और समाप्ति तिथि जांचने की अपील की गई है।

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