विदेशी नागरिकों को ठहराने से पहले मूल दस्तावेज देखना अनिवार्य
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नियमों के उल्लंघन पर 50 हजार रुपये जुर्माना, होटल और गेस्ट हाउस संचालकों को पुलिस की चेतावनी
उदयपुर, 16 अक्टूबर: उदयपुर में विदेशी नागरिकों के ठहरने और उनके दस्तावेजों के सत्यापन को लेकर पुलिस ने होटल, रिसॉर्ट, गेस्ट हाउस, हॉस्टल और निजी आवास संचालकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ कार्रवाई और 50 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान बताया गया है।
एएसपी एवं विदेशी पंजीकरण अधिकारी डॉ. विक्रम सिंह ने बताया कि अप्रवासन और विदेशी अधिनियम के तहत विदेशी नागरिक को ठहराने से पहले मूल पासपोर्ट, वीजा और लागू होने पर ओसीआई कार्ड देखना अनिवार्य है। मोबाइल या डिजिटल कॉपी के आधार पर ठहराने की अनुमति नहीं होगी। विदेशी नागरिक के आगमन की सूचना निर्धारित 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन सी-फॉर्म/फॉर्म-तृतीय के जरिए देनी होगी और चेकआउट की सूचना भी ऑनलाइन दर्ज करनी होगी।
पुलिस ने निर्देश दिए कि वैध दस्तावेज नहीं होने, पासपोर्ट पर संदिग्ध टिप्पणी या डिपोर्टेशन की मुहर मिलने पर तुरंत सूचना दें। वीजा अवधि से अधिक ठहरने के मामलों में भी पुलिस को अवगत कराना होगा। नियमों की अनदेखी पर संबंधित अधिनियम की धारा 8 एवं नियम 17 के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

