पंचायत चुनाव में खर्च की सीमा तय, प्रत्याशियों के खातों पर रहेगी नजर
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जिला परिषद सदस्य तीन लाख, पंचायत समिति सदस्य डेढ़ लाख और सरपंच एक लाख रुपये तक कर सकेंगे खर्च
उदयपुर, 16 अक्टूबर: पंचायतीराज आम चुनाव में प्रत्याशियों के चुनावी खर्च पर प्रशासन की निगरानी रहेगी। उदयपुर जिले में जिला परिषद सदस्य के लिए अधिकतम तीन लाख रुपये, पंचायत समिति सदस्य के लिए डेढ़ लाख रुपये और सरपंच प्रत्याशी के लिए एक लाख रुपये की खर्च सीमा निर्धारित की गई है। प्रचार सामग्री, वाहन, भोजन और अन्य सेवाओं की दरें भी तय की गई हैं।
निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ की प्रभारी रागिनी डामोर ने बताया कि प्रत्याशियों को चुनाव परिणाम घोषित होने के 15 दिन के भीतर प्रारूप ‘क’ में पूरा खर्च विवरण प्रस्तुत करना होगा। किसी व्यक्ति या फर्म के साथ 10 हजार रुपये से अधिक का नकद लेन-देन प्रतिबंधित रहेगा। व्यय खातों की निगरानी के लिए रिटर्निंग अधिकारियों को लेखा टीमें गठित करने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्धारित दरों के अनुसार चाय छह रुपये, कॉफी नौ रुपये, साधारण भोजन थाली 55 रुपये और विशेष थाली 79 रुपये की मानी जाएगी। साधारण कार का खर्च 2800 रुपये प्रतिदिन, मिनी बस का 6500 रुपये और ड्रोन कवरेज का 4500 रुपये प्रतिदिन तय किया गया है। प्रशासन ने आचार संहिता की पालना की अपील की है।

