पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद
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पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया था, जिला कोर्ट ने 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
प्रतापगढ़, 15 सितंबर: पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगाने और उपचार के दौरान उसकी मौत के मामले में जिला एवं सेशन न्यायाधीश आशा कुमारी ने आरोपी पति भंवानीशंकर सिकलीकर को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
मामला 6 मई 2023 का है। आरोपी भंवानीशंकर (50) टीला खेड़ा, दशहरा मैदान, पीपलियामंडी, जिला मंदसौर का निवासी है। घटना गौतमेश्वर मेले के दौरान हुई थी। पत्नी कमला ने अरनोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के दौरान दिए बयान में बताया था कि शाम करीब 4:30 बजे पति ने उससे विवाद किया और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसी कमला को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
घटना के बाद अरनोद थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की और आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित करने के लिए 21 गवाहों के बयान, 44 दस्तावेज और 4 वस्तुएं प्रस्तुत कीं। सरकारी पक्ष की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने भंवानीशंकर को हत्या का दोषी माना। मामले में सरकारी वकील तरूणदास वैरागी ने पैरवी की।

