बसों में इमरजेंसी एग्जिट नहीं, 60 हजार रुपए जुर्माना
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न्यायिक, पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त जांच में सामने आई खामियां; कई बसों की बॉडी भी नियमों के विपरीत मिली
डूंगरपुर, 11 अगस्त: डूंगरपुर में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर मंगलवार को न्यायिक अधिकारियों, पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने निजी ट्रेवल्स बसों की जांच की। साबेला बाईपास पर डूंगरपुर-अहमदाबाद रूट की कई बसों को रोककर सुरक्षा मानकों और दस्तावेजों की जांच की गई। इस दौरान कई बसों में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।
जांच में कुछ बसों में इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था नहीं मिली। वहीं कई बसों की बॉडी भी निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। अधिकारियों ने इसे यात्रियों की सुरक्षा के प्रति गंभीर लापरवाही माना। नियमों का उल्लंघन मिलने पर मौके पर ही बसों के चालान काटे गए और कुल 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। बस संचालकों को निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए।
नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्ती
कार्रवाई में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव किरण कुमार चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश मेनारिया, जिला परिवहन अधिकारी मनीष माथुर, ट्रैफिक पुलिस निरीक्षक भैया लाल अंजना तथा परिवहन निरीक्षक सुरेंद्र कुमार और भूपेंद्र कुमार शामिल रहे। अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं होगा और बसों की जांच आगे भी जारी रहेगी।

