कोर्ट परिसर में बिना अनुमति कार्य करने वालों को नोटिस, 27 लोगों से मांगे दस्तावेज
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तीन दिन में आवंटन या अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर होगी नियमानुसार कार्रवाई
उदयपुर, 11 जुलाई: जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर कार्यालय ने न्यायालय परिसर में बिना वैध अनुमति विभिन्न गतिविधियों के संचालन को गंभीरता से लेते हुए 27 व्यक्तियों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 2 जुलाई 2026 को जारी किया गया।
बार एसोसिएशन उदयपुर के जारी नोटिस के अनुसार कुछ व्यक्ति न्यायालय परिसर में बिना वैध अनुमति या अनुज्ञा के स्टाम्प वेंडर, टाइपिंग, पिटीशन राइटर और फोटोकॉपी का कार्य कर रहे हैं। वहीं कुछ व्यक्तियों को टाइपिस्ट के रूप में आवंटित स्थान का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के बजाय नियमित रूप से अधिवक्ता के रूप में कार्य करने के लिए करने की शिकायत भी सामने आई है।
जिला एवं सेशन न्यायाधीश कार्यालय ने संबंधित व्यक्तियों को निर्देश दिए हैं कि यदि उनके पास किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आवंटन पत्र या अनुमति पत्र उपलब्ध है तो उसकी जानकारी एवं संबंधित दस्तावेज तीन दिनों के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें।
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समयावधि में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में नोटिस की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, उदयपुर को भी भेजी गई है।
