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कोर्ट में अवैध संचालित स्टाम्प वेंडर और टाइपिंग सेंटरों पर कार्रवाई की तैयारी

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कोर्ट में अवैध संचालित स्टाम्प वेंडर और टाइपिंग सेंटरों पर कार्रवाई की तैयारी

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उदयपुर, 12 जुलाई: जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर ने न्यायालय परिसर में बिना वैध अनुमति के स्टाम्प वेंडर, टाइपिंग, पिटीशन राइटर और फोटोकॉपी संबंधी कार्य संचालित किए जाने के मामले में 27 व्यक्तियों को नोटिस जारी किया है।
नोटिस में कहा गया है कि बार एसोसिएशन, उदयपुर के पत्र के आधार पर यह जानकारी सामने आई है कि कुछ लोग बिना वैध आवंटन पत्र या अनुमति के न्यायालय परिसर में विभिन्न स्थानों और केबिनों से कार्य कर रहे हैं। वहीं कुछ व्यक्तियों को पूर्व में आवंटित केबिनों का नियमित उपयोग नहीं करने तथा अन्य कार्य करने की शिकायत भी प्राप्त हुई है।
जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने संबंधित व्यक्तियों को तीन दिन के भीतर यह स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं कि यदि उनके पास किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आवंटन पत्र या अनुमति पत्र है तो उसकी जानकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएं। अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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