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कोविड आंदोलन मामले में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी दोषमुक्त

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कोविड आंदोलन मामले में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी दोषमुक्त

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छात्रों की फीस को लेकर प्रदर्शन पर दर्ज था मुकदमा, फैसले के बाद बोले— ‘सत्यमेव जयते’
उदयपुर, 4 अगस्त:
कोविड-19 महामारी के दौरान छात्रों की फीस माफी की मांग को लेकर हुए आंदोलन से जुड़े मामले में उदयपुर न्यायालय ने शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को दोषमुक्त कर दिया है। फैसला आने के बाद भाटी ने कहा, “सत्यमेव जयते।”
भाटी उस समय जोधपुर विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष थे। कोविड काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे विद्यार्थियों से फीस वसूली के विरोध में उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके बाद उन्हें छात्रसंघ अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया गया और आंदोलन राज्यव्यापी रूप ले गया। इसी दौरान उदयपुर सहित विभिन्न स्थानों पर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे।
भाटी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता भूपेन्द्र सिंह चुंडावत और योगेन्द्र चारण ने बताया कि न्यायालय ने उन्हें सरकारी आदेश की अवज्ञा, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, लापरवाही से वाहन चलाने तथा महामारी अधिनियम के तहत लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त करार दिया है।
इस फैसले को छात्र आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में राहत के रूप में देखा जा रहा है। भाटी समर्थकों ने निर्णय का स्वागत करते हुए इसे सत्य और न्याय की जीत बताया।

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