उदयपुर फाइल्स: सात महीने बाद मुख्य आरोपी विशाल गुर्जर को हाईकोर्ट से जमानत
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50 हजार के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहाई के निर्देश, एफएसएल रिपोर्ट में आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिलने की दलील
उदयपुर, 16 सितंबर: चर्चित ‘उदयपुर फाइल्स’ वीडियो ब्लैकमेलिंग मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी विशाल गुर्जर को सात महीने बाद जमानत दे दी। जोधपुर पीठ में न्यायमूर्ति संदीप शाह की एकल पीठ ने 50 हजार रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पेश करने की शर्त पर रिहाई के निर्देश दिए। आरोपी 11 फरवरी को भूपालपुरा थाने में दर्ज मामले के बाद गिरफ्तार हुआ था और तब से न्यायिक हिरासत में था।
मामले में भाजपा की स्थानीय महिला पदाधिकारी ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने काम के बहाने उसे कार्यालय बुलाकर नशीला पेय पिलाया और बेहोशी की अवस्था में आपत्तिजनक वीडियो बनाया। इसके बाद वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया गया था। शिकायत के बाद पुलिस ने उसी रात आरोपी को गिरफ्तार किया था।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि पुलिस द्वारा जब्त डिजिटल सामग्री और सीडी में आपत्तिजनक वीडियो की पुष्टि नहीं हुई। एफएसएल रिपोर्ट में भी पीड़िता के दावों से संबंधित ऐसी सामग्री नहीं मिलने की बात कही गई। बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि पुलिस जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। इसी आधार पर जमानत की मांग की गई। इससे पहले इसी प्रकरण से जुड़े धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में भी विशाल गुर्जर को अदालत से राहत मिल चुकी है।

