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हाईकोर्ट ने विवादित जमीन पर लगाई रोक, मूंदड़ा डेवलपर्स प्रोजेक्ट पर यथास्थिति के आदेश

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हाईकोर्ट ने विवादित जमीन पर लगाई रोक, मूंदड़ा डेवलपर्स प्रोजेक्ट पर यथास्थिति के आदेश

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विधवा महिला की याचिका पर जोधपुर हाईकोर्ट सख्त, तीसरे पक्ष के अधिकार सृजित करने पर अंतरिम स्टे
उदयपुर, 23 अप्रैल :
राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने उदयपुर के भुवाणा क्षेत्र स्थित विवादित भूमि पर किसी भी तीसरे पक्ष के अधिकार सृजित करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश विधवा महिला जमनादेवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया। अदालत ने संबंधित भूमि पर चल रहे द आर्क बाय मूंदड़ा डेवलपर्स के अपार्टमेंट प्रोजेक्ट पर भी यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 15 मई 2026 को होगी।
याचिकाकर्ता जमनादेवी ने हाईकोर्ट में दावा किया कि भुवाणा स्थित 0.5400 हेक्टेयर भूमि पर उनके खातेदारी अधिकार हैं। उन्होंने उद्योग लगाने के उद्देश्य से मैसर्स सी कन्स्ट्रक्शन को अनापत्ति दी थी, लेकिन फर्म के भागीदारों ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर भूमि को अपने नाम खातेदारी के रूप में दर्ज करा लिया। याचिका में आरोप लगाया गया कि फर्म ने तथ्यों को छिपाकर यूडीए से आवंटन पत्र और पट्टा भी जारी करवा लिया।
महिला की ओर से दायर अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त स्तर पर 30 जुलाई 2025 को खारिज हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए राज्य सरकार, यूडीए सचिव, जिला कलक्टर, तहसीलदार सहित संबंधित पक्षों को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक विवादित भूमि पर कोई नया अधिकार या लेनदेन नहीं किया जाएगा।

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