प्रेम प्रसंग और बीमा की रकम के लिए रची पति की हत्या, प्रेमी को उम्रकैद
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गर्लफ्रेंड के पति पर तीन बार चढ़ाई कार, पहचान मिटाने की कोशिश; कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास
बांसवाड़ा, 10 जुलाई: प्रेम प्रसंग और बीमा की राशि हासिल करने के लालच में एक युवक द्वारा अपनी प्रेमिका के पति की नृशंस हत्या करने के मामले में बांसवाड़ा जिला एवं सत्र न्यायालय ने मुख्य आरोपी दिनेश मईडा (38) को आजीवन कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पलोदरा गांव निवासी दिनेश मईडा का गांव की ही शादीशुदा महिला कांता (35) से प्रेम संबंध था। कांता की बहन कमला (42) को भी इस रिश्ते की जानकारी थी। तीनों ने मिलकर कांता के पति कालू (37) को रास्ते से हटाने की साजिश रची। हत्या से पहले अप्रैल और नवंबर 2024 में कालू के नाम विभिन्न बीमा कंपनियों से करीब 50 लाख रुपए का बीमा कराया गया था, ताकि हत्या को सड़क दुर्घटना का रूप देकर बीमा राशि हासिल की जा सके।
25 दिसंबर 2024 को आरोपियों ने कालू को कार में बैठाकर बांसवाड़ा लाया, जहां उसे शराब में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया। बेहोशी की हालत में हाईवे पर ले जाकर उसके सिर पर डंडे से हमला किया गया और फिर शव को सड़क पर डालकर उस पर तीन बार कार चढ़ाई गई, ताकि पहचान मिटाई जा सके और घटना दुर्घटना लगे।
हालांकि मृतक के हाथ पर अंग्रेजी में गुदे ‘KALU’ नाम के टैटू से उसकी पहचान हो गई। पुलिस ने जांच के दौरान प्रेम संबंध और बीमा पॉलिसियों के सुराग के आधार पर मामले का खुलासा करते हुए दिनेश मईडा, कांता और कमला को गिरफ्तार कर लिया।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता योगेश सोमपुरा ने बताया कि सदर थाना पुलिस और जांच अधिकारी बुद्धाराम विश्नोई ने मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। अदालत में 23 गवाहों और 98 दस्तावेजों के आधार पर प्रभावी पैरवी की गई। अपराध की क्रूरता को देखते हुए न्यायालय ने मुख्य आरोपी दिनेश मईडा को आजीवन कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
